नहीं डूबेगा निवेशकों का पैसा, सेबी लाने जा रहा है कड़े नियम

2018-07-01 0

कानूनी तरीके से निवेशकों से पैसा जुटाने वाली स्कीम्स की खैर नहीं। इन पर फंदा कसने के लिए बाजार नियामक सेबी ने तैयारी कर ली है। निवेशकों से जालसाजी के मामले में इनसे पैसा वसूलने के लिए सेबी नए नियम लाने जा रहा है। इसके तहत पंजीकृत इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को-एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाएगा। निवेशकों को पैसा निकलवाने के लिए इनकी निगरानी में ठगी करने वाली कंपनियां सम्पत्तियों को बेचा जाएगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अनधिकृत निवेश स्कीम के मामलों में आदेश आने के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है। इससे जुड़े नियम बदल सकते हैं। अगर कम्पनी सेबी के निर्देशों के अनुसार काम कर रही है या कम्पनी लापता है तो उसकी जब्त सम्पत्ति की बिक्री के लिए रिकवरी ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकता है। 

अधिकारी के अनुसार, इंसॉल्वेंसी एंड कंपनी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) में इंसॉल्वेसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पर पंजीकृत संस्था को ही एडमिनिस्टेªटर के रूप में नियुक्ति के योग्य माना जाएगा। आईबीबीआई पर ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के क्रियान्वयन का जिम्मा है। 

अधिकारी ने कहा कि एडमिनिस्टेªटर के रूप में नियुक्ति से पहले ऐसी संस्था को बताना होगा कि उसका गैर-पंजीकृत निवेश स्कीम, उसके प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और समूह की दूसरी संस्थाओं के साथ उसका हितों का मतभेद नहीं है। अधिकारी के अनुसार, इस बारे में प्रस्ताव पर 21 जून को सेबी के बोर्ड की बैठक में चर्चा हो सकती है। एडमिनिस्टेªटर से जुड़े खर्चे कम्पनी उठाएगी या इसे उसकी सम्पत्तियों की बिक्री से निकाला जाएगा। अधिकारी ने बताया कि निवेशकों से जुटाए गए पैसों को वेरीफाई करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त कर सकता है।


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