18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा अपना वोट बनवा सकते हैं

2018-10-05 0

गुरुग्राम! भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार एक जनवरी 2019 को क्वालिफाइंग  तिथि मानकर फोटोयुत्तफ़ मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा। इसके तहत 31 अक्टूबर 2018 तक 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र युवा अपना वोट बनवा सकते हैं तथा पहले से बने मतदाता अपने पहचान पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि को दुरुस्त करवा सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उपायुत्तफ़ विनय प्रताप सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा के निर्देशानुसार फोटोयुत्तफ़ मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्य 1 सिंतबर से 31 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस दौरान जो भी शनिवार व रविवार पड़ेंगे उन दिनों में भी वोट बनाने तथा मतदाता सूची में त्रुटियां दूर करने के लिए  आवेदन बीएलओ द्वारा लिए जाएंगे। इसके अनुसार 2223 सिंतबर(शनिवार व रविवार) तथा 1314 अक्टूबर को सभी बूथ लेवल अधिकारी(बीएलओ) अपने-अपने बूथों पर सुबह 9 से सांय 5 बजे तक उपस्थित रहेंगे और वोट बनवाने, वोट कटवाने तथा विवरण में शुद्धि के लिए फार्म प्राप्त करेंगे। मतदाताओं को इनसे संबंधित फार्म नं-6,7,88ए मौके पर ही निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे।


ये भी पढ़े:


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बूथों पर बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा उड़नदस्तों की टीमें गठित की गई हैं। इसके अलावा, संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों , सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों तथा सुपरवाईजर अधिकारियों को भी इस बारे में आदेश दिए गए हैं कि वे विशेष अभियान के दिन मौके पर जाकर निरीक्षण करें और इसकी रिपोर्ट उनके कार्यालय में भिजवायें।

उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि यह विशेष पुनरीक्षण अभियान लोगों की सुविधा के लिए चलाया गया है। जिन मतदाताओं ने अभी तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नही करवाया है, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि जिन व्यत्तिफ़यों का नाम मतदाता सूची में नही है और उनकी आयु 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष या इससे उपर है अथवा होने वाली है, वे फार्म नंबर-6 में मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते है, बशर्ते कि वे भारत के नागरिक हो और दिए हुए पते पर सामान्य रूप से रहते हो। अप्रवासी भारतीय नागरिक , जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, फार्म नंबर-6ए में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि मतदाता का एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पते में परिवर्तन होना है तो वह भी फार्म-6 में आवेदन करे। उन्होंने बताया कि यदि किसी अपात्र व्यत्तिफ़ का नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो उस चुनाव क्षेत्र का कोई भी मतदाता उस नाम को सूची में कटवाने के लिए फार्म नंबर-7 में आवेदन कर सकता है। इसी प्रकार, मतदाता सूची में दर्ज वोटर के किसी भी ब्यौरे में जैसे-वोटर का नाम, उसके पिता का नाम, पता, आयु, फोटो इत्यादि में कोई गलती है तो शुद्धि के लिए फार्म नंबर-8 में आवेदन कर सकता है। यदि मतदाता द्वारा अपना निवास स्थान एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बदल लिया गया है, तो वह नए पते पर वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर-8ए में आवेदन कर सकता है। सभी प्रकार के फार्म निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) तथा बीएलओ के पास उपलब्ध है और इन फार्मों को चुनाव आयोग की वैबसाईट www.eci.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि संबंधित फार्म भरकर एवं फोटो, पता और आयु के प्रमाण के साथ आवेदन प्रस्तुत करें। भरे हुए फार्म मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर भी जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा, फार्म राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल(एनवीएसपी) www.nvsp.in पर ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर जाकर व्यत्तिफ़ को अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है और फार्म-6 में अपना नाम व पता भरकर अपने नाम को पंजीकृत करवाए तथा फोटो, पता तथा आयु के प्रमाण के साथ आवेदन को अपलोड करें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर-1950 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, मुख्य निर्वाचक अधिकारी हरियाणा की वैबसाईट www.ceoharyana.nic.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। गुरूग्राम के जिला निर्वाचन कार्यालय से 0124-2224047 पर संपर्क किया जा सकता | 



मासिक-पत्रिका

अन्य ख़बरें

न्यूज़ लेटर प्राप्त करें