बेरोजगारों को जॉब दिलाने के लिए सरकारी स्कीम

2018-11-01 0

अगर आप भी अपनी नौकरी से ऊब गए हैं और शुरू करना चाहते हैं कोई नया बिजनेस, तो अब इसमें मोदी सरकार करेगी आपकी मदद।

अगर आप भी अपनी नौकरी से ऊब गए हैं और शुरू करना चाहते हैं कोई नया बिजनेस, तो अब इसमें आपकी मदद सरकार करेगी। सरकार प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) के तहत आपके कारोबार में मदद करेगी। PMRPY के तहत नए कारोबार में काम कर रहे इम्पलॉई का EPF औरEPS का इम्पलॉयर (नियोत्तफ़ा) का 12% का योगदान तीन साल तक सरकार देगी।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) देश के उन पढ़े-लिखे  युवाओं के हिसाब से बनाई गई है जो बेरोजगार हैं। अगर आप भी अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपने कामगार के EPF और ESI की रकम सरकार से मदद के रूप में मिल सकती है। अब तक PMRPY में 31 लाख लाभार्थी औपचारिक रोजगार में शामिल हुए हैं, जिस पर सरकार का 500 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान हुआ है।


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PMRPY का उद्देश्य क्या है?

यह योजना साल 2017 में शुरू की गई थी, जिसमें अप्रैल 2018 में संशोधन किया गया। इसके बाद नए इम्पलॉई के लिए तीन साल तक इम्पलॉयर (नियोत्तफ़ा) की तरफ से मिलने वाला EPF और EPS केंद्र सरकार भरेगी।

साल 2016-17 के बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने औपचारिक क्षेत्र में नए जॉब बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था किSME सेक्टर में काम करने वाले नए इम्पलॉई के लिए सरकार अपनी तरफ से योगदान देगी।

कौन उठा सकता है PMRPY का लाभ?

  1.   EPFO के साथ रजिस्टर्ड सभी कारोबार को इसके लिए लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर (LIN) लेना पड़ता है।
  2. नए इम्पलॉई के पास आधार से जुड़ा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना चाहिए-
  3. नए इम्पलॉई की सैलरी 15,000 रुपये महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  4. आपका उद्यम एक अप्रैल 2016 के बाद म्च्थ्व् के पास रजिस्टर होना चाहिए।
  5. इसमें EPFO योगदान के रूप में आपको वेतन का 3-67% हर महीने जमा कराना है।
  6. इसके लिए इम्पलॉई का योगदान म्च्थ् में करना होगा।

इसके तहत EPFO में अकाउंट खोलने वाले नए इम्पलॉई के लिए EPS में वेतन का 8-33 फीसदी योगदान सरकार करेगी- इससे SME सेक्टर में नए इम्पलॉई रखने और उन्हें PF का लाभ उपलब्ध कराने में इम्प्लॉयर नियोत्तफ़ा की रुचि बढ़ेगी।

योग्यता

      इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको 18 से 35 वर्ष की उम्र के बीच होना चाहिए- महिलाओं, एससी / एसटी, पूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 10 वर्ष की उम्र में छूट लागू है।

         तो वहीं उत्तर-पूर्वी राज्यों के नागरिकों के लिए आयु वर्ग की सीमा 18 से 40 वर्ष है।

          इसके अलावा आपको कम से कम 3 वर्षों के लिए अपने क्षेत्र के स्थायी निवासी होना चाहिए।

          आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए।

          कम से कम 6 महीने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त व्यापार संस्थान में प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए।

          पति/पत्नी और माता-पिता के साथ आवेदक की कुल वार्षिक आय 1 लाख  से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पहले सरकार ने गारमेंट सेक्टर के नए कारोबार के लिए नियोत्तफ़ा के EPF और EPS का कुल 12% योगदान अपनी तरफ से करने की घोषणा की थी, बाद में इसे सभी सेक्टर के लिए लागू कर दिया गया है।


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